आरोपी घटना दिनांक से फरार चल रहा था।
आरोपी को पूर्व में अन्य मामले में भेजा गया है जेल।
थाना.अजाक कोरबा का अपराध क्रमांक 37/2020
धारा 376, (2) (ढ) 384 भादवि 06 पॉक्सो एक्ट
कोरबा – पीड़िता दिनांक 26.01.20 को अपने सहेलियों के साथ पॉम मॉल कोरबा आई थीए सहेलियां वापस घर चली गई थी लगभग 02 बजे गेट के पास अकेली खड़ी थी तभी आरोपी द्वारा मोबाईल बंद हो गया है घर में कॉल करना है बोला तब पीड़िता उसके घर के नम्बर में कॉल की कोई फोन नहीं उठाया तब आरोपी मुझे तुम्हारा नम्बर चाहिए था मुझे मिल गयाकहते हुए चला गया आरोपी लगातार अपना नाम व नम्बर बदल बदल कर फोन करता था।
दिनांक 29.01.2020 को पीडिता सर्वमंगला मंदिर घुमने आयी थी जहां आरोपी भी मिला पूजा के दौरान पीड़िता के मांग पर सिंदूर लगा दिया और फोटो खींच लिया और घर छोड़ देता हूं कहकर आरोपी अपने मकान में ले जाकर फोटो फेसबुक एवं इंस्टाग्राम में वायरल कर दूंगा कहते धमकाने लगा एवं पीड़िता के मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाया और पीड़िता को घर छोड़कर चला गया।
आरोपी विशाल सोनी समय समय पर सोनी फोटो एवं विडियो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया है कि रिपोर्ट पर थाना बांकीमोंगरा में अपराध कमांक 37/2020 धारा 376 भादवि 6 पाक्सो एक्ट एवं 3,2(5) एससी.एसटी एक्ट का कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण का आरोपी विशाल सोनी साण् रामसागरपारा कोरबा का घटना घटित कर घटना दिनांक से फरार था जिसकी पता तलाश किया जा रहा था।
जिसके सकूनत एवं संभावित स्थानों पर लगातार दबिश देकर लगातार प्रयास किया जा रहा था परंतु आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। आरोपी विशाल सोनी को आज दिनांक 14.08.2021 को धेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे पूछताछ करने वर अपना अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। आरोपी पूर्व में भी थाना कोतवाली कोरबा अपराध् क्रमांक 229/2016 धारा 376 (घ), 377, 506, 34 भादवि एवं 3 (2) (5), 3 (1) (12) एससी/एसटी एक्ट के प्रकरण में भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है।