दशहरा पर्व के संबंध में कलेक्टर ने जारी किया दिशा-निर्देश, पुतलो की ऊंचाई 10 फीट से अधिक ना हो, देखिए निर्देश कॉपी…

बालोद : आगामी दशहरा पर्व में पुतला दहन कार्यक्रम को देखते हुए जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी ने पर्व के संबंध में निर्देश जारी किए गया हैं। कलेक्टर के निर्देश अनुसार राज्य में फैले नोबेल कोरोनावायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा वर्तमान में जिले में कोरोनावायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है अतः पुतला दहन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किया जाता है:-

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  1. पुतलों की ऊंचाई 10 फिट से अधिक न हो।
  2. पुतला दहन किसी बस्ती रहवासी इलाके में न किया जावे।
  3. पुतला दहन खुले स्थान पर किया जावे।
  4. पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित किसी भी हाल में 50
    व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।
  5. आयोजन के दौरान केवल पूजा करने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। अनावश्यक भीड
    एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजको की होगी। कार्यक्रम का यथासंभव
    ऑनलाईन माध्यमों आदि से प्रसारण किया जावे।
  6. पुतला दहन के दौरान आयोजन का वीडियोग्राफी कराया जावे तथा आयोजक एक
    रजिस्टर संधारित करेंगें एवं पुतला दहन कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम,
    पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा एवं आयोजन करने वाले व्यक्ति अथवा समिति
    04सी.सी.टी.वी लगायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर
    कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
  7. प्रत्येक समिति/आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी देवेंकि
    कोविड-19 कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जायेगा।
  8. पुतला दहन में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, पंडाल
    लगाने की अनुमति नहीं होगी।
  9. आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना
    एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
  10. रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्यतः बेरिकेटिंग
    कराया जाये
  11. आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनी विस्तारक यंत्र डीजे, धुमाल,
    बैंड पार्टी बजाने की अनुमति नहीं होगी। रावण पुतला दहल में किसी भी प्रकार के
    अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी।
  1. अनुमति उपरांत समिति द्वारा सेनेटाईजर थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवास एवं क्यूँ
    मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा
    कोरोना से संबंधित कोई भी समान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश
    नही देने की जिम्मेदारी समिति/आयोजकों की होगी।
  2. कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्नि शमन की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्यतः किया जाना
    होगा।
  3. आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जावे। किसी प्रकार का यातायात
    बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जावे।
  4. आयोजन के दौरान एन.जी.टी व शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित
    मानकों कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का
    अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा, नियमों के उल्लंघन करने पर
    समिति/आयोजक जिम्मेदार होंगें।
  5. यदि कोई व्यक्ति जो पुतला दहन स्थल पर जाने के कारण संकमित हो जाता है तो
    इलाज का संपूर्ण खर्च पुतला दहन आयोजकों/समिति द्वारा किया जायेगा।
  6. कन्टेंमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी। यदि पुतला दहन कार्यक्रम के
    अनुमति के पश्चात उपरोक्त क्षेत्र कन्टेंमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल कार्यक्रम
    निरस्त माना जायेगा एवं कन्टेंमेंट जोन के समस्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन
    करना होगा।
  7. एक आयोजन स्थल से दूसरे आयोजन स्थल की दूरी 500 मीटर से कम न हो।
    19.आयोजन स्थल के लिए पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत पहले प्राप्त आवेदनों को
    प्राथमिकता दी जावेगी।
  8. इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के
    दिनांक 04 जून 2020 के अंतर्गत जारी (SOP) का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना
    होगा।
  9. उपरोक्त दिये गये किसी शर्तों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार के अव्यवस्था होने पर
    इसकी समस्त जिम्मेदारी आयोजन समिति की होगी जिनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही
    की जावेगी।

    22 उपरोक्त शर्तों के अधीन 10 दिवस के पूर्व नगर पालिका परिषद एवं स्थानीय निकाय में
    निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत की पुतला
    दहन की अनुमति होगी।

यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेभिक
डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की
जायेगी।