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मोहला : अवैध शराब विक्रय पर आबकारी विभाग अम्बागढ़ चौकी की कार्रवाई…

कलेक्टर के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई जारी

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मोहला कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने आबकारी विभाग को सघन अभियान चलाकर कार्रवाई करने निर्देशित किया है। आबकारी विभाग द्वारा जिले में मुहिम चलाकर अवैध शराब विक्रय के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

गत दिवस प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी जिला राजनांदगांव श्री ए.के. सिंग  के मार्गदर्शन  में  वृत्त प्रभारी श्री एस.आर. भाण्डेकर सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अवैध मदिरा धारण, विक्रय एवं परिवहन पर सत्तत कार्यवाही करते हुए दिनांक 29 अगस्त को प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है।

समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए आबकारी स्टाफ द्वारा गांव पाटनवाड़वी थाना अं.चौकी जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी के रिहायसी मकान से 21 पाव देशी मदिरा महाराष्ट्र निर्मित एवं 10 लीटर हाथ भटी महुआ निर्मित कच्ची शराब कुल मात्रा 13.78 बल्कलीटर मदिरा का अवैध रुप से धारण करना पाया जाने पर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क,ख – 34(2) 36,59 क, का प्रकरण कायम कर विवेचना मे लिया गया है। प्रकरण मे विवेचना जारी है। कार्रवाई के दौरान आबकारी मुख्य आरक्षक राजकपूर कुमर्रा, आरक्षक महेंद्र कोमरे एवं भूपेन्द्र वर्मा उपस्थित रहें।

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