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मोहला : मतदाता परिचय पत्र नहीं होने पर 12 प्रकार के वैकल्पिक परिचय पत्र से भी कर सकते हैं, मतदान…

विधानसभा आम निर्वाचन 2023

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          मोहला 27 अक्टूबर 2023। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत शतप्रतिशत मतदाताओं को मतदान करने प्रेरित किया गया है। विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतदाता परिचय पत्र नहीं होने की दशा में 12 प्रकार के वैकल्पिक परिचय पत्र से भी मतदान करने की व्यवस्था किया गया है।

12 प्रकार के वैकल्पिक परिचय पत्र में मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी कियें गयें फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों, डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों विधायकों,

विधान परिषद सदस्यों को जारी कियें गयें सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड एवं प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरण के आधार पर निर्वाचन नामावलियों में पंजीकृत है, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही वोट कर सकेंगे।

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