राजनांदगांव : आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, मध्य प्रदेश निर्मित अवैध शराब के साथ दो कोचिया वाहन सहित गिरफ्तार …

राजनांदगांव नगर में अवैध शराब तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है कोचिया गांव गांव में जाकर शराब बेच रहे हैं। शुक्रवार को दो शराब कोचिया के पास से राजनांदगांव आबकारी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश निर्मित 40 पेटी अवैध शराब सहित वाहन जप्त किया गया है। जप्त शराब की जुमला कीमत दो लाख चालीस हजार रुपए मध्यप्रदेश की एवम् पांच लाख रुपए तक का वाहन जप्त किया गया है वही जप्त मदिरा 360.0 बल्क लीटर विदेशी मदिरा गोवा विहस्की मध्यप्रदेश निर्मित को दो आरोपियों सहित एक गैर जमानती प्रकरण धारा 34(2), 36, 59 (क) आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है।

Advertisements

सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए. पी.त्रिपाठी सर के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर डोमन सिंह व सहायक आयुक्त आबकारी ज़िला राजनांदगाँव नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में शुक्रवार 16 सितंबर को रात्रि गश्त दौरान सूचना प्राप्त हुई कि महाराष्ट्र की तरफ से एक पिकअप वाहन MH33/G 1444 अवैध रूप से शराब लेकर जा रही है

जिसे समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए फरहद चौक के पास घेराबंदी कर रोका गया , जिसमें खाली कैरेट भरे हुए थे, जिन्हें हटाकर देखने पर , उसमे गत्ते के 40 कार्टून गोवा लिखे हुए रखे थे, जिसे खोलकर देखने पर उसमे काँच की शीशियों मे कैरेमल कलर का द्रव्य भरा हुआ स्पिरिट आफ स्मूथनेस गोवा व्हिस्की केवल म.प्र. मे विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा पाया, कुल 2000 नग पाव प्रत्येक में 180ml भरा हुआ, कुल मात्रा 360 बल्कलीटर बरामद किया गया ।

1).आरोपी वाहन चालक राहील सलीम खा पिता सलीम खा पठान, उम्र- 20 वर्ष, निवासी- हसनबाग, पुलिस थाना- नंदनवन, जिला-नागपुर
2) राजू सिंह पिता छत्रपति सिंह, उम्र- 42 वर्ष, निवासी सेक्टर 6, सड़क 5, भिलाई ,जिला -दुर्ग
दोनो आरोपियों द्वारा अवैध रूप से अन्य प्रांत म.प्र. राज्य निर्मित मदिरा का परिवहन करना छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2),36 ,59 (क) का दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया । कार्रवाई दौरान निरूपमा लोन्हारे सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजनांदगांव ब, आबकारी आरक्षक जोगेश्वर सिंह दाऊ,आर्यन सिंह व अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। जोगेश्वर की भूमिका सराहनीय रही।