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राजनांदगांव : आरोपी के कब्जे से एक नग लोहे का धारदार चाकू किया गया जप्त…



 सिटी कोतवाली पुलिस राजनांदगांव की कार्यवाही।
 आदतन आरोपी को धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार ।
 आरोपी के कब्जे से एक नग लोहे का धारदार चाकू किया गया जप्त।
 आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।
 आदतन आरोपी पूर्व में आबकारी एक्ट एवं आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है।
राजनांदगांव – नाम आरोपीः- विमल कुमार राजपूत (बहादूर) पिता चिंकी राजपूत उम्र 34 वर्ष साकिन
वार्ड नं. 33 अटल आवास बैगापारा लखोली थाना कोतवाली जिला
राजनांदगांव (छ0ग0)
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पुलिस अधीक्षक राजनादगांव श्री मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व मे थाना कोतवाली क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव के मददेनजर निर्विघ्न, शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से असमाजिक तत्वों के विरूद्व चलाये जा रहे

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अभियान के तहत आज दिनांक 28.03..2024 को जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि विमल कुमार राजपूत (बहादूर) नामक व्यक्ति पुराना बस स्टैण्ड में नंदू होटल राजनांदगांव के पास अपने हाथ में चाकू लेकर लोगो को डरा धमका रहा है, आसपास के लोग दहशत में है। कि सूचना पर तत्काल मौका पहुंचकर घेराबंदी कर पकड़ेे नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता विमल कुमार राजपूत (बहादूर) पिता चिंकी राजपूत उम्र 34 वर्ष साकिन वार्ड नं. 33 अटल आवास बैगापारा लखोली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) बताया, जिसके कब्जे से एक नग लोहे धारदार चाकू जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।


आरोपी के विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत प्रर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी के विरूद्व थाना कोतवाली राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 214/24 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया, आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।


आरोपी आदतन अपराधी है, पूर्व में इसके विरूद्ध अप0क्र0 279/13 धारा 34 (ए) आब0 एक्ट, 833/13 धारा 34 (2) आब0 एक्ट, 762/14 धारा 294, 323, 506 भादवि0, 800/14 धारा 341, 294, 506, 323 भादवि0, अप0क्र0 156/22 धरा 25 आम्र्स एक्ट, अप0क्र0 263/22 धारा 34 (1) आब0 एक्ट, अप0्र0 498/23 धारा 34 (2) आब0 एक्ट कायम कर चालान न्यायालय पेश कया गया हैं तथा धारा 151/107, 116 (3) जा0फौ0, 110 जा0फौ0 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है। फिर अपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त है।


उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री एमन साहू, प्र0आर0 संदीप चैहान, अरूण कौमार्य, आरक्षक विष्णु साहू, लिलेन्द्र पटेल एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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