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राजनांदगांव : कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत डीजे एवं अन्य कार्यक्रमों में ध्वनि प्रदूषण होने पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश…

कलेक्टर एवं एसपी ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के सुचारू एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की ली संयुक्त बैठक
– हेलीपैड में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसडीएम एवं एसडीओपी संयुक्त रूप से करें निरीक्षण
– विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहां पहुंची केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं अन्य सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
– नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों में एसडीएम एवं एडीओपी लगातार करें निरीक्षण

राजनांदगांव 05 अक्टूबर 2023। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डोमन सिंह तथा पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विधानसभा निर्वाचन 2023 के सुचारू एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली।

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कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि विधानसभावार कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 1006 है, जिसमें राजनांदगांव जिला अंतर्गत 840 मतदान केन्द्र एवं खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिला अंतर्गत 97 मतदान केन्द्र तथा मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी अंतर्गत 69 मतदान केन्द्र हंै। अन्य दो जिलों में स्थित मतदान केन्द्रों में वहां अलग से ड्यूटी लगाई जाएगी।

अंतर्राज्यीय बार्डर में बागनदी बार्डर, बोरतलाव बार्डर एवं कल्लूबंजारी  वनोपज जांच नाका में पुलिस एवं आबकारी विभाग की टीम को लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डोंगरगांव एवं खुज्जी के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों में एसडीएम एवं एडीओपी लगातार निरीक्षण करें।

मतदान केन्द्रों में पेयजल, रोशनी, रैम्प, छांव सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करें। नाम निर्देशन भवनों में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने आदर्श आचार संहित की घोषणा के बाद एक सप्ताह के भीतर ईव्हीएम एवं वीवीपैट मशीन स्टेट वेयर हाऊसिंग कारर्पोरेशन में स्थित स्ट्रांग रूम में शिफ्ट करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहां पहुंची केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं अन्य सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को टीम बनाकर उनकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

आदर्श आचार संहिता की घोषणा होते ही संपत्ति विरूपण को हटाने के लिए पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत डीजे एवं अन्य कार्यक्रमों में ध्वनि प्रदूषण होने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने हेलीपैड में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसडीएम एवं एसडीओपी को संयुक्त रूप से निरीक्षण करने कहा।

उन्होंने क्वांर नवरात्रि के दौरान माँ बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में नवरात्रि मेले के आयोजन के दौरान आदर्श आचार संहिता के अनुरूप व्यवस्था करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है, ऐसे स्थानों में पीठासीन अधिकारी, माईक्रो आब्जर्वर, पुलिस की टीम तथा वीडियो टीम साथ में जाऐगी।


पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा ने कहा कि सुरक्षागत कारणों को ध्यान में रखते हुए चिन्हित हेलीपेड में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा अंदरूनी ईलाकों में सतर्कता पूर्वक कार्य करना है। उन्होंने हेलीपेड को सेनेटाईज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में लगे कंपनी के लिए वाहन की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं जिला परिवहन अधिकारी समन्वय करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मतदान दलों के मूवमेंट के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अनुशासन होना चाहिए। जब भी मतदान दल ईव्हीएम, वीवीपैट एवं अन्य सामग्री लेकर रवाना होंगे, उस समय पुलिस उनके साथ होगी। इसके लिए मतदान दलों एवं सुरक्षा बलों को सेन्सटाईज करने की जरूरत है कि प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुशासन के साथ कार्य करेंगे।

विशेषकर अंदरूनी नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में मतदान दलों के साथ सुरक्षा बल अवश्य साथ रहें तथा आपस में समन्वय करते हुए कार्य करें। उन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान हेतु पुलिस बल की आवश्यकता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में लगे जवान भी पोस्टल बैलेट का उपयोग करते हुए मतदान जरूर करें।

मदिरा के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए पुलिस एवं आबकारी विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं अन्य पुलिस बलों के लिए आवश्यक बुनिदयादी सुविधाओं पर विश्ेाष ध्यान देते हुए कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी मामलों से जुड़े अपराधों में साक्ष्य एवं प्रमाण जरूर रहना चाहिए।


उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री खेमलाल वर्मा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से निर्वाचन के संबंध में की गई व्यवस्था एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन कक्षों में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट के अंतर्गत दिव्यांगजनों को होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई हैं।

ऐसे बुजुर्ग मतदाता जो मतदान केन्द्रों तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे वे भी मतदान कर सकते है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्र प्रतिबंधित रहेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमित कुमार,

अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल सिंह चौहान, नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता, एसडीएम राजनांदगांव श्री अरूण वर्मा, एसडीएम डोंगरगढ़ श्री गिरिश रामटेके, एसडीएम डोंगरगांव श्री अश्वन पुसाम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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