
राजनांदगांव। सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरवी रखी गई जमीन को कथित रूप से अपने नाम पर रजिस्ट्री कराने, अधिक ब्याज वसूलने और धमकी देकर धोखाधड़ी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, पार्टीकला निवासी रोहित कुमार साहू ने 26 जुलाई को सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2021 में उनके पिता आनंद राम साहू ने पैसों की आवश्यकता होने पर अपनी 40 डिसमिल जमीन निर्मलचंद कोठारी के पास ₹5.11 लाख में गिरवी रखी थी। इस दौरान सुरक्षा के नाम पर उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से ब्लैंक चेक तथा कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए।
शिकायत के अनुसार, बाद में आरोपियों ने कथित रूप से उसी जमीन की अपने नाम रजिस्ट्री करा ली और अधिक ब्याज की मांग करते हुए परिवार पर लगातार दबाव बनाया। आरोप है कि जेल भिजवाने और जान से मारने की धमकी देकर रकम वसूली जाती रही। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि ऋण की राशि लौटाने के बावजूद जमीन वापस नहीं की गई। बैंक से ₹20 लाख का वित्तपोषण कर राशि देने के बाद भी केवल 12 डिसमिल जमीन लौटाई गई, जबकि शेष 28 डिसमिल अपने कब्जे में रखकर अतिरिक्त रकम की मांग की जा रही थी।
मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर निर्मलचंद कोठारी और नलिन कोठारी, निवासी कामठी लाइन, राजनांदगांव के विरुद्ध धारा 386, 420, 34 तथा छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम, 1937 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ के बाद दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।










































