
स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी है, यह हर घर संदेश पहुॅचाना है-महापौर
राजनांदगांव। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आज निगम सभागृृह में महापौर श्री मधुसूदन यादव की अध्यक्षता में पार्षदो के लिए कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला में अपने वार्ड के प्रत्येक नागरिक को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के क्रियान्वयन में समग्र रूप से सम्मलित करने प्रोजेक्टर के माध्यम से नियमो की जानकारी दी गयी।
विशेष रूप से 4 श्रेणी में कचरा पृृथककरण के बारे में बताया गया कि गीला कचरा हरा डिब्बा में, सूखा कचरा नीला डिब्बा मे इसके अलावा डायपर, सेनेटरी, नेपकीन व स्वास्थ्य संबंधी अपशिष्ठ लाल डिब्बे में तथा दवाईया, इलेक्ट्रानिक समान, पेन्ट, कीटनाशक एवं रसायन जैसे घरेलू खतरनाक अपशिष्ट बैगनी डिब्बे में अलग अलग रखना आवश्यक है।
कार्यशाला में पार्षदो को जानकारी दी गयी कि अपने घरो से ही कचरा पृथककरण कर स्वच्छता दीदीयो को अलग अलग देने सहयोग करने वार्डवासियो को बताये, ताकि कचरे का वैज्ञानिक एवं सही तरीके से प्रबंधन किया जा सके। इसके साथ ही जन जागरूकता के लिए रैली, दीवाल लेखन, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, श्रमदान, घर घर सम्पर्क अभियान, सोशल मिडिया के माध्यम से प्रचार, आदि कार्य किया जाना है।
महापौर श्री यादव ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का प्रमुख उद्देश्य कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना है। इस कार्य के लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है और बिना जनभागीदारी के स्वच्छता अभियान सफल नही होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी है, यह संदेश हम सबको हर घर में पहुॅचाना है।
वार्डवासियो को अपने अपने वार्ड में वार्डवासियो को घर में ही गीला सुखा कचरा अलग अलग रख स्वच्छता दीदीयो को देने समझाईस देना है, नागरिको को स्वच्छता से जोडना है। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण भी संभावित है, जिसे ध्यान में रखकर अपने घर के आस पास साफ सफाई रखने समझाईस देते हुए तथा स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देकर नागरिको से फिट बैक लेना है।
आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा ने कहा कि इस नियम का प्रमुख उद्देश्य स्वच्छता से नागरिको को जोडना है। वार्डवासियो को बताना है कि कचरा अलग अलग देना है तथा खुले में कचरा फेकना, कचरा जलाना तथा नालियो, तालाबो तथा सार्वजनिक स्थलो पर अपशिष्ट डालना पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, अपालन पर कार्यवाही ीाी की जावेगी।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम का प्रमुख उद्देश्य कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना है और स्वच्छ वातावरण निर्मित करने सक्रिय भागीदारी निभाना है। कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी अधिकारी व कार्यपालन अभियंता श्री दीपक खाण्डे ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के बारे में बिन्दुवार विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर पार्षदगण एवं निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।









































