राजनांदगांव : दोपहिया एवं चारपहिया वाहन शो-रूम को आवश्यक शर्तों के साथ खोलने की अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश…

राजनांदगांव 18 मई 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने जिले के अंतर्गत संचालित दोपहिया एवं चारपहिया वाहन शो-रूम को कोरोना प्रोटोकाल के आवश्यक शर्तों के साथ सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की है।

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ज्ञातव्य हो कि कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम के लिए सम्पूर्ण राजनांदगांव जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

आदेश में कहा गया है कि शो-रूप में कोरोना (कोविड-19) वायरस के रोकथाम के लिए पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। शो-रूम के बाहर पर्याप्त संख्या में हॉथ धोने की व्यवस्था एवं हैण्ड सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। शो-रूम परिसर में अधिक व्यक्ति जमा नहीं होंगे। कोरोना (कोविड-19) वायरस के रोकथाम एवं जागरूकता के लिए शो-रूम के बाहर पोस्टर, बैनर इत्यादि लगाना अनिवार्य होगा। शो-रूम के स्टॉफ व ग्राहकों द्वारा मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

किसी भी स्टाफ, ग्राहक में कोरोना संक्रमण के लक्षण होने पर उन्हें शो-रूम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और यदि कोई भी स्टाफ अथवा शो-रूम संचालक कोरोना संक्रमित पाया जाता है, तो शो-रूम सील की जाएगी। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होने के कारण व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का उल्लंघन होने पर शो-रूम संचालक के विरूद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए शो-रूम सील की जाएगी।

पढ़े आदेश-