back to top

राजनांदगांव : नगर निगम का मवेशी धर-पकड अभियान, आज पकडे 16 मवेशी…

राजनांदगांव 1 अगस्त। घुमंतु मवेशियों की धर पकड के तहत नगर निगम का मवेशी धर-पकड़ अभियान में निगम की टीम शहर के प्रमुख चौक चौराहो में घुमन्तु एवं बैठे मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही कर रही है।

Advertisements

इसी कडी में आज नंदई चौक, जिला चिकित्सालय के पास, गंज मंडी के सामने, महामाया चौक तथा आस पास के क्षेत्रों से 16 घुमन्तु मवेशियों की धर-पकड की गयी। शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा भी घुमन्तु पशुओं को पकड़ने एवं पशु मालिकों को अपना मवेशी घर मंे बांध कर रखने समझाईस देने के निर्देश दिये गये है। निर्देश के अनुक्रम में निगम द्वारा प्रतिदिन धर-पकड़ अभियान चलाया जा रहा है।


नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता ने घुमन्तु मवेशियांे को पकड़ने टीम गठित किये है, गठित टीम चौक चौराहो से घुमन्तु मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही कर रही है। इसी कडी में आज शहर के नंदई चौक, जिला चिकित्सालय के पास, गंज मंडी के सामने, महामाया चौक तथा आस पास के क्षेत्रों से 16 घुमन्तु एवं बैठे मवेशियों को पकड़ा गया। मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में रखा जाता है एवं उन्हंे छोडने पर 570-570 रूपये संबंधित से अर्थदण्ड लेकर मवेशी छोडा जाता है।


आयुक्त श्री गुप्ता ने दुर्घटना से बचने मवेशी मालिक अपने जानवर को निर्धारित स्थल में बांध कर रखने तथा चौक-चौराहों व सड़कों पर घुमने पशुओं को खुला न छो़डने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि चौक-चौराहों व सड़कों पर खुला घुमते पाये जाने पर पशुओं को नगर निगम के अमला द्वारा पकड़कर कांजी हाऊस में बंद कर नियमानुसार शुल्क व जुर्माना भुगतान करने के उपरांत ही मुक्त कर संबंधित पशु पालकों को सौपा जायेगा। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा अब लापरवाह पशु पालकों के विरूद्ध पशुपालक पशु क्र्रूरता अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसके तहत वह प्रथम अपराध की दशा में जुर्माने से 10 रूपये से कम नहीं होगा

किन्तु जो 50 रूपये तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में जो पिछले अपराध किये जाने के 3 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है, जुर्माने से जो 25 रूपये कम नहीं होगा जो 1 सौ रूपये तक का दण्ड या कारावास जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी अथवा दोनों दण्डों से दण्डित किया जायेगा।

Advertisements

You cannot copy content of this page