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राजनांदगांव : मोर मकान मोर आस योजनांतर्गत आवास के लिये 30 सितम्बर तक निगम में आवेदन आमंत्रित…

राजनांदगांव 1 सितम्बर। प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (मिशन) के घटक ए.एच.पी. के तहत शहर के विभिन्न ़क्षेत्रों के चिन्हांकित झुग्गी बस्ती में निवासरत परिवारों को व्यवस्थापन के तहत आवास का आबंटन किया गया और अब वर्षो से अपने स्वंय के घर की बांट देख रहे, किराये के घरों मंे अपना सम्पूर्ण जीवन बिताने वाले परिवारांे को राज्य शासन की एक संवेदनशील पहल ”मोर मकान मोर आस “ के तहत मात्र लागत मूल्य पर आवास उपलब्ध कराये जा रहे है। नियमानुसार किरायेदारों को आवास आबंटन के लिये नगर निगम के प्रधानमंत्री आवास कार्यलय में 31 अगस्त 2022 तक आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 30 सितम्बर 2022 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।

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नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि नगर निगम राजनांदगांव सीमान्तर्गत लखोली, मोहारा, रेवाडीह, पेण्ड्री आदि स्थानों पर एक परिवार के निवास करने हेतू स्वच्छ एवं सुन्दर वातावरण में सर्व सुविधायुक्त 1 बी.एच.के. आवास का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (मिशन) के धटक ए.एच.पी. के तहत आवास निर्माण कराया गया है।

जिसमें शहर के विभिन्न चिन्हांकित झुग्गी बस्ती मंे निवासरत परिवारों को योजनान्तर्गत निर्मित आवासों को व्यवस्थापन के तहत आवास आबंटित किया था। व्यवस्थापन न होने की स्थिति में निकाय क्षेत्र में 31 अगस्त 2015 के पूर्व एवं 2011 की जनगणना सूची में सम्मिलित आवासहीन किरायेदार के रूप में गैर स्लम निवासरत परिवारों को आवास लॉटरी के माध्यम से आबंटित किये जावेगें।उन्होंने बताया कि इस संबंध में महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख के निर्देश पर एवं महापौर परिषद की स्वीकृति उपरांत तथा जिलाधीश महोदय की अनुशंसा उपरांत किरायेदारों को नियमानुसार आवास आबंटन के लिये प्रक्रिया की जा रही है।


!!! आवास हेतू योजना के तहत् मांगे जाने वाले आवश्यक दस्तावेज !!!
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि आवास योजना का लाभ लेने आवेदन के साथ निम्नाकित दस्तावेंज प्रस्तुत करना होगा। आवेदक निकाय क्षेत्र मे दिनांक 31 अगस्त 2015 से पूर्व निवासरत हो। (मतदाता सूची/ किरायानामा/निवास प्रमाण-पत्र/अन्य शासकीय दस्तावेज/वर्ष 2011की जनगणना सूची में नाम), पूरे परिवार (पति, पत्नी,

एवं अविवाहित बच्चे) की आय राशि रू. 3.00 लाख से कम हो।(नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वेतन प्रमाण-पत्र/राशनकार्ड/सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र), संपूर्ण भारत में किसी भी स्थान पर किसी प्रकार का आवास या आवासीय भूमि न हो (हितग्राही का शपथ पत्र (नोटरी से सत्यापित), प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य हैै। ( छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/वंशावली (तहसीलदार/राजस्व विभाग के सक्षम अधिकरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र), आवेदन पत्र स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र ही पात्रता हेतू चयन किया जावेगा, कटे,फटे, अस्पष्ट, एवं अधुरे आवेदन पत्र को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।


आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि आवेदन पत्र निगम कार्यालय एवं वार्ड के .सहायक राजस्व निरीक्षक के माध्यम से 100 रूपये की रसीद प्राप्त कर लिये जावेगे, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथी 30 सितम्बर 2022 होगी, निर्धारित तिथी पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा। प्रति आवास दर निर्धारण भवन के तल अनुसार अलग-अलग किया गया है, भू-तल की दर को सर्वाधिक रखकर क्रमशः ऊपर के तलो की न्यूनतम निर्धारित किया गया है।

योजना अन्तर्गत पात्रता होने पर पहले आओं पहले पाओं की पहल पर लॉटरी के माध्यम से आवास आबंटित किये जावेगंे, मूल आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य किया जावेगा, आवेदन पत्र की फोटोकापी मान्य नही होगी। उन्होंने कहा कि आवास के लिये किसी भी बिचौलिये से बचे कोई भी व्यक्ति आपको बिना पात्रता के ये आवास नही दिलावा सकता है। किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आकर किसी भी व्यक्ति से आवास के संबंध मंे लेन-देन न करें। निधारित तिथि 30 सितम्बर 2022 तक आवेदन कर मोर मकान मोर आस का सपना सकार करे।

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