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राजनांदगांव : वर्षा ऋतु में मछली पकड़ना प्रतिबंधित-नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई…

– 16 जून से 15 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में लागू रहेगा क्लोज सीजन

     मोहला 16 जून 2025। राज्य सरकार ने वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों की वंश वृद्धि एवं प्रजनन को ध्यान में रखते हुए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। सहायक संचालक, मत्स्य विभाग मोहला-मानपुर-अं.चौकी श्री एमके शुक्ला ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3, उपधारा-2 के तहत 16 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बंद ऋतु क्लोज सीजन घोषित किया गया है।

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       इस अवधि के दौरान राज्य के सभी नदीए नालों और उनसे जुड़े तालाबों व जलाशयों में मछली पकडऩे की गतिविधियाँ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि वे जलस्रोत जो किसी नदी-नाले से नहीं जुड़े हैं और जलाशयों में संचालित केज कल्चर पिंजरा पालन को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।


       श्री शुक्ला ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम के नियम-3(5) के अंतर्गत एक वर्ष तक का कारावास या 10,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

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