राजनांदगांव: शंकरपुर हत्या कांड में तीन दोषियों को उम्रकैद अपर सत्र न्यायालय का फैसला…

राजनांदगांव,। डेढ़ साल पहले शंकरपुर में हुई 28 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ अग्रवाल की अदालत ने दो सगे भाइयों अविनाश (25 साल) एवं अविकल (28 साल) दोनों पिता राधेलाल गजभिये निवासी वार्ड नं. नौ शंकरपुर सहित एक अन्य शैलेन्द्र उर्फ बादी सोनी (33 साल) पिता राजू सोनी निवासी शंकरपुर उड़िया मोहल्ला, हाल निवास अटल आवास पेण्ड्री को दोषी पाकर दफा 302 भादवि के तहत उम्रकैद एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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मामले में छ.ग. शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक राजेश खांडेकर एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक विनोद कुमार बाजपेयी ने बताया कि 28 अप्रैल 2024 को दोपहर करीबन 3.30 बजे अभियुक्त अविनाश व उसकी नाबालिग गर्लफ्रेण्ड निवासी कौरिनभाठा राजनांदगांव शंकरपुर मैदान में बैठकर बात कर रहे थे।

वहीं पास मैदान में महेश साहू और प्रदीप ईंट के चूल्हे में चिकन बना रहे थे और शराब पी रहे थे। महेश साहू ने अविनाश को भी शराब पीने के लिये पूछा तब अविनाश और उसकी गर्लफ्रेण्ड भी महेश व प्रदीप के साथ शराब पीने लगे।

शराव खत्म होने पर अविनाश ने अपने दोस्त शैलेन्द्र से सम्पर्क कर और शराब मंगाया तब अभियुक्त शैलेन्द्र शराब लेकर वहाँ पहुँचा फिर पांचों लोग बैठकर शराब पिये और खाना खाये, तब तक काफी समय हो गया था रात्रि लगभग 8.45 बजे अविनाश और उसकी गर्लफ्रेन्ड घटना स्थल के पास मकान की नींव में बैठकर सिगरेट पी रहे थे

उसी समय नशे की हालत में प्रदीप, अविनाश के पास आया और अविनाश राधे को गाली देते हुए सिगरेटा मांगा, तब अविनाश गुस्से में आकर प्रदीप को लात से मारा, जो वहीं पर गिर गया और फिर उठकर गंदी गंदी गालियां देने लगा, तब अविनाश की गर्लफ्रेन्ड ने प्रदीप को एक तमाचा मारा तथा अविनाश और शैलेन्द्र हाथ-मुक्का और डंडे से प्रदीप को मारे ।

इनके लड़ाई-झगड़ा को देखकर महेश साहू बीच बचाव करने पहुंचा तभ अविनाश का भाई अभियुक्त अविकल अपने हाथ में टंगिया लेकर वहां पहुंच गया। अविनाश उर्फ राधे छोटू ने अपने भाई अविकल के हाथ से टंगिया ले लिया और महेश उर्फ छोटू के गर्दन में वारकर उसकी हत्या की। मृतक के भाई दिनेश कुमार साहू की रिपोर्ट पर पुलिस चौंकी चिखली ने शैलेन्द्र , अविनाश गजभिये तथा अविकल गजभिये को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था।