राजनांदगांव – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार 18 मार्च 2022 होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा) को शुष्क दिवस घोषित किया है।
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कलेक्टर ने शुष्क दिवस के लिए जिले के समस्त देशी मदिरा दुकान (सीएस2घ), विदेशी मदिरा दुकान (एफएल1घ), देशी/विदेशी मदिरा दुकान सीएस2 (घघ कम्पोजिट), एफएल3 होटल बार, एफएल 4 (क) व्यवसायिक क्लब, एफएल 8 एवं जिले के भण्डारण भाण्डागार को पूर्णत: बंद रखने के निर्देश दिए है।