राजनांदगांव: दुष्कर्म मामले में 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत भेजा गया जेल…

राजनांदगांव। जिले के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 15 मार्च 2026 को प्रार्थिया ने लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ भावेश समरित नामक युवक ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 65(2) बीएनएस तथा 4, 5(एम), 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली चौकी पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की।

पुलिस टीम ने आरोपी भावेश कुमार समरित उर्फ कुक्कू (19 वर्ष), निवासी बजरंगपुर नवागांव वार्ड नंबर 2, चौकी चिखली, को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, प्रधान आरक्षक अरुण कुमार नेताम, आरक्षक आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, नागेश्वर साहू और महिला आरक्षक रेणुका राजपूत सहित चिखली चौकी स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।