
राजनांदगांव। चिखली पुलिस ने चाकू दिखाकर गाली-गलौज और डराने-धमकाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक धारदार लोहे का चाकू बरामद कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, प्रार्थी ने चौकी चिखली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्जू साहू उसके घर पहुंचा और उसके खिलाफ शिकायत करने की बात को लेकर गाली-गलौज करते हुए धमकी देने लगा। आरोपी ने चाकू दिखाकर उसे डराया-धमकाया। शिकायत के आधार पर चिखली पुलिस ने धारा 296, 351(2) बीएनएस तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली पुलिस ने आरोपी के ठिकाने पर दबिश दी।
पुलिस ने सेवकराम साहू उर्फ अज्जू पिता बल्ला साहू, उम्र 21 वर्ष, निवासी शंकरपुर, दानेन्द्र किराना दुकान के पास, राजनांदगांव को पकड़ा। पूछताछ के बाद आरोपी के कब्जे से एक नग लोहे का धारदार चाकू बरामद कर जब्त किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण कुमार नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, आरक्षक आदित्य सोलंकी, चंद्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी सहित चौकी चिखली के स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।











































