
राजनांदगांव। फेसबुक के माध्यम से युवती से पहचान बढ़ाकर शादी का प्रस्ताव देने और शादी का भरोसा दिलाकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में डोंगरगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 69 बीएनएस के तहत कार्रवाई की है।

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2025 में प्रार्थिया की पहचान फेसबुक के माध्यम से महाराष्ट्र के बल्लारपुर निवासी रोशन सोमुनिया (32) से हुई थी। आरोपी ने प्रार्थिया को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। बातचीत के दौरान आरोपी ने शादी का प्रस्ताव रखा, जिस पर प्रार्थिया ने सहमति जताई।
इसके बाद दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही। आरोपी ने प्रार्थिया को मिलने के लिए डोंगरगढ़ बुलाया। 30 नवंबर 2025 को दोनों की मुलाकात हुई और रेलवे स्टेशन के पास स्थित अशोका लॉज में रुके। पुलिस के मुताबिक, आरोपी द्वारा शादी का वादा किए जाने के कारण दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। इसके बाद दोनों दूसरे होटल सागर पैलेस भी गए और करीब तीन दिनों तक साथ रहे।
डोंगरगढ़ से लौटने के बाद भी दोनों के बीच बातचीत जारी रही। आरोपी ने प्रार्थिया के परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की और शादी के लिए अपने परिवार को लेकर आने का भरोसा दिलाया। हालांकि, 20 अप्रैल 2026 को आरोपी ने फोन कर शादी करने से इंकार कर दिया और प्रार्थिया से अपने परिवार की पसंद से शादी करने की बात कही। इसके बाद प्रार्थिया ने थाना डोंगरगढ़ में लिखित शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 365/2026, धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सुमन जायसवाल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। प्रकरण के विवेचक उनि गीतांजलि सिन्हा ने आरोपी रोशन सोमुनिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।











































