महासमुंद पुलिस अधीक्षक महोदय प्रफुल्ल ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया मेघा टेम्भूरकर तथा अनुविभागीय अधिकारी नारद कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में जिलें के सभी थाना प्रभारियों को कोरोना महामारी संक्रमण के चलते लॉकडाउन की अवधि में थाना क्षेत्र के गांव-गांव एवं सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर उक्त निर्देशों का पालन करते हुए थाना प्रभारी खल्लारी निरीक्षक दीपा केवट के नेतृत्व में आज दिनांक 07/05/2021 को मुखबिर सूचना पर ग्राम बोइरगांव बांस प्लाट के पास आरोपी दिलीप चन्द्राकर पिता स्व. महंगू राम चन्द्राकर उम्र 41 साल साकिन वार्ड न. 06 नयापारा महासमुंद थाना व जिला महासमुंद के कब्जे से एक पीला रंग की 5 लीटर प्लास्टिक जरीकेन के अंदर 5 लीटर देशी महुआ शराब एवं 1 लीटर वाली बिसलरी बॉटल में 1 लीटर देशी महुआ शराब कुल 6 लीटर जुमला 6,000 एमएल कीमती 1200 रूपये एंव परिवहन में प्रयुक्त मो.सा. प्लेटिना क्रमांक CG 06 GE 7425 पुरानी इस्तेमाल कीमती 20,000 रूपये जुमला कीमती 21,200 रुपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया ।

आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी गयी।
आरोपी के विरूद्ध थाना खल्लारी में अपराध क्रमांक 65/2021 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक दीपा केवट, सउनि तीर्थराज गुनेंद्र, प्र.आर.196 प्रदीप बरिहा, आर. जितेंद्र ध्रुव, पुनदास भास्कर, महेंद्र यादव,कोमल साहू का विशेष योगदान रहा।










































