राजनांदगांव : गोमास्ता एक्ट के तहत दुकान खुली पाये जाने पर निगम की टीम ने दुकानदारों को समझाईस देकर दुकाने बंद कराईए अगामी दिनों में उल्लंघन पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही….

राजनांदगांव 1 जूलाई। कोरोना वायरस संक्रमण में आई कमी को ध्यान में रखते हुये रात्रि 8 बजे तक दुकाने खुली रखने प्रशासन द्वारा अनुमति दी गयी है। साथ ही गोमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश अथवा निर्धारित दिवस पर गुरूवार व रविवार को दुकान बंद किये जाने का प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया था। जिसके तहत आज दुकाने खुली पाये जाने पर निगम अमला द्वारा दुकानदारों को समझाईस देकर दुकाने बंद कराई गयी।

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उक्त आशय की जानकारी देते हुये नगर निगम आयुक्त डॉण् चतुर्वेदी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लाक डाउन की स्थिति में व्यपारियों व दुकानदारों को हुई आर्थिक क्षति को ध्यान में रखते हुये एवं कोरोना संक्रमण मंे आई कमी को ध्यान में रखते हुये प्रशासन द्वारा निर्धारित समय रात्रि 8 बजे तक दुकाने खोलने की अनुमति दी गयी है।

जिसमें समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठाने गोमास्ता एक्ट के तहत निर्धारित सप्ताहिक अवकाश गुरूवार या रविवार को दुकाने बंद किये जाने का निर्णय लिया गया था। किन्तु आज गुरूवार को कुछ दुकाने खुली पायी गयी। जिसमें इंदिरा चौक पर साहू किराना स्टोर्सए विकास किराना स्टोर्सए हमाल पारा में शंकर मोबाईलए मानव मंदिर चौक में संजीव मोबाईल सहित गुडाखू लाईन के सिंध बूट हाउसए श्री बर्तन वालाए लगेज कार्नरए भाई रानू लाल गोलच्छा ज्वेलर्स सहित अन्य दुकाने खुली पाई गयीए जिन्हें समझाईस देकर दुकानें बंद कराई गयी और कहा गया कि अगामी दिनों में गोमास्ता एक्ट का उल्लंघन करते पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उन्होंने समस्त व्यापारियों से गोमास्ता एक्ट का पालन करने की अपील की साथ ही व्यापारियों से अपील करते हुये कहा कि निगम सीमांतर्गत सभी प्रतिष्ठाने व दुकान संचालक कोविड.19 प्रोटोकाल का पालन करने के तहत मास्क का उपयोग करेंगेए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगेए समय समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करेंगे।