राजनांदगांव, 17 फरवरी।नाबालिग युवती के अपहरण मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार किया गया आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस ने भादंवि की धारा 363, 366, 376 एवं पाक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत विधि से संघर्षरत बालक को किशोर बोर्ड न्यायालय में पेश किया। आरोपी ने चार वर्ष पूर्व पीड़िता के साथ व्हाट्सअप पर दोस्ती की थी।
ठेलकाडीह पुलिस ने अपहृता को जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश से अपने कब्जे में लिया। विधि से संघर्षरत बालक को भी गिरफ्तार किया गया। 48 घण्टों के भीतर अपहृता बालिका को परिजनों को सुपुर्दनामा में देने पुलिस ने सफलता पायी है। प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 14 फरवरी को उसकी नाबालिक लड़की सुबह स्कूल गई थी जो शाम तक घर वापस नहीं लौटी। आस पास पता पता तालाश करने पर कही कोई पता नहीं चला।
लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर ले जाने की रिपोर्ट पर धारा 363 भादंवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये उपनिरीक्षक सतीश पुरिया के नेतृत्व में सायबर सेल से में तकनिकी मदद प्राप्त कर अपहृता की पता तलाश सरगर्मी शुरू की गयी।
संदेही के पते पर जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश रवाना हुए जहां थाना बिछवा जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश क्षेत्र अंतर्गत अपहृत को बरामद किया गया। क्षेत्रान्तर्गत अपहृता को बरामद किया गया तथा संदेही विधि से संघर्षरत बालक को हिरासत में लेकर थाना ठेलकाडीह लाया गया। पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से बयान करवाने पर यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता द्वारा 04 पूर्व व्हाटसअप में आये अंजान कॉल से बात-चीत करने पर पीड़िता उक्त अंजान व्यक्ति से लगातार सम्पर्क में थी।
मौका देखकर विधि से संघर्षरत बालक द्वारा घटना दिनांक को खैरागढ़ में आकर पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर उसे अपने निवास थाना बिछवा क्षेत्र जिला छिन्दवाडा मध्यप्रदेश ले जाकर उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना बताई।