राजनांदगांव : दादी की हत्या करने वाले आरोपी पोते को आजीवन कारावास की सजा…

राजनांदगांव । दादी की हत्या के एक मामले में संपूर्ण विचारण उपरान्त आज 29 अगस्त 2023 को अपना फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव श्री थामस एक्का द्वारा अभियुक्त पोते नोखेलाल साहू पिता स्व. पोखन लाल साहू 28 वर्ष) निवासी ग्राम जराही, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव को दोषी पाया।

उन्होंने नोखेलाल को अपनी दादी झुना बाई साहू उर्फ झानु (65 वर्ष) की हत्या के आरोप में भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास तथा 5000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में उसे छह माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भोगनी होगी। मामले में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से सरकारी वकील नारायण कन्नौजे (लोक अभियोजक) राजनांदगांव ने पैरवी की।

उन्होंने बताया कि अभियुक्त नोखेलाल अपनी दादी झुना बाई के साथ ग्राम जराही में रहता था। 28 जून 2021 को शाम के करीब 5-6 बजे अरविंद साहू अपनी दादी झुना बाई साहू के पास बिस्कुट लेकर गया, तब देखा कि नोखेलाल साहू शराब पीने के लिए झुना बाई से पैसा मांग रहा था।

पैसा नहीं देने पर नोखेलाल साहू आक्रामक हो उठा और अपनी दादी झुना बाई साहू को गंदी-गंदी अश्लील गाली-गलौच करने लगा तथा जान से मारने की धमकी देते हुए झुना बाई के सिर के बाल को पकड़ लिया और एक हाथ से गला दबाकर सिर को दीवाल में बार-बार ठोंकने लगा।

अभियुक्त नोखेलाल साहू के द्वारा गला पकड़कर उसे सिर को बार-बार दीवाल में ठेंसने के कारण झुना बाई बेहोश होकर गिर गई जिसे घर वाले और आसपास वालों की मदद से उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उपचार के दौरान 30 अगस्त 2021 को झुना बाई की मौत हो गई। रिपोर्ट पर थाना सोमनी द्वारा मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था तथा जांच के दौरान अभियुक्त नोखेलाल साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

इस मामले में संपूर्ण जांच उपरान्त अभियुक्त नोखेलाल साहू के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 307, 302 भादवि के तहत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनने के बाद पोते को दोषी पाकर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।