राजनांदगांव : नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी को आजीवन कारावास की सजा…

खैरागढ़ । नाबालिग बालिका से घर में अकेली पाकर पानी मांगने के बहाने दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला तीन साल पहले गातापार थाने में दर्ज किया गया था। नाबालिग के घर भैंस की रकम देने के बहाने पहुंचे आरोपी नसीम खान ग्राम टिक्की टोला रिसेवाड़ा जिला बालाघाट ने पानी मांगने के बहाने घर में अकेली नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था।

मामले नाबालिग मे के गर्भवती होने पर मामला सामने आया। तब परिजनों ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ गातापार जंगल थाने में मामला दर्ज कराते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की थी। पुलिस जांच में घटना को पुष्टि के बाद आरोपी के खिलाफ बलात्कार सहित पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की खोजबीन की गई। गंभीर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर एडीजे न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था।

मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रकुमार कश्यप ने मामले में गवाहों के बयान के बाद निर्णय सुनाते हुए आरोपी नसीम खान को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत कारावास और दो हजार रू के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अल्ताफ अली ने पैरवी की।