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मोहला : होटल ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर खाद्य विभाग की कार्यवाही…

– होटल ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर खाद्य विभाग की कार्यवाही

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    मोहला 1 मार्च 2024। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देशन में खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा होटल ढाबों की जांच की गई। जांच के दौरान अ.चौकी के ग्राम सांगली के मुख्य मार्ग पर स्थित ढाबा CG-32 में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाया गया। ढाबा के संचालक श्री प्रशांत शर्मा एवं शेखर सांगोडे का बयान दर्ज किया गया। 

जांच के समय ढाबा में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर खाना बनाया जा रहा था। जो कि अवैध पाया गया। खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा अवैध रूप से उपयोग किये जा रहे 04 नग घरेलू सिलेंडर को चूल्हा के साथ जप्त किया गया। 

संचालकों के द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन करना पाया गया। नियम का उल्लंघन करने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इस कार्यवाही में सहायक खाद्य अधिकारी श्री संजय कुमार कौशिक एवं खाद्य निरीक्षक मोहला/अम्बागढ चौकी श्री विश्वनाथ बंजारे उपस्थित थे।

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