राजनांदगांव: अग्रवाल ट्रांसपोर्ट से महामाया चौक तक लगे 100 से अधिक अवैध विज्ञापन बोर्ड निगम की टीम ने हटाई…

राजनांदगांव 17 जनवरी। निगम सीमाक्षेत्र में निजी भवन के दीवाल, छत पर लगे होर्डिग्स बोर्ड, विद्युत पोलो में लगे छोटे बेनर-पोस्टर, फ्लाई ओव्हर के पिल्हर में विज्ञापन बिना अनुमति के लगाया गया है, जिसे नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर निगम की टीम हटाने की कार्यवाही कर रही है। इसी कडी में आज अग्रवाल ट्रांसपोर्ट से महामाया चौक तक विद्युत पोलो एवं अन्य जगह में लगे 100 से अधिक पोस्टर व छोटे विज्ञापन बोर्ड निगम टीम ने हटाई। पूर्व के दिनों मे 200 से अधिक विज्ञापन बोर्ड हटाने की कार्यवाही की गई थी।


निगम आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्रायः इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवाल एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओव्हर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगों द्वारा लगाया भी गया है,

जो कि छ0ग0 विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं छ0ग0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में पूर्व में संबंधितों को नोटिस के माध्यम से सूचित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये थे। किन्तु कतिपय लोगों के द्वारा अवैध होर्डिग्स व बोर्ड नही हटाया गया।

जिसे आज निगम की टीम ने कार्यवाही करते हुये जी.ई.रोड अग्रवाल ट्रांसपोर्ट से लखोली नाका, गंज चौक, नंदई चौक से बसंतपुर महामाया चौक तक 100 से अधिक अवैध बोर्ड हटाया। इसी प्रकार पूर्व के दिनों में शहर के मुख्य मार्गो से 200 से अधिक छोटे बड़े विज्ञापन बोर्ड हटाया गया था, उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने विज्ञापन एजेन्सियों से अपने होडिंग्स बोर्ड/बैनर पोस्टर हटाने कहा है, नहीं हटाने की स्थिति में अर्थदण्ड अधिरोपित कर अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेंगी।