
राजनांदगांव। थाना सोमनी पुलिस ने पदयात्री युवती को एक्सीडेंट कर मौत का कारण बने नाबालिक चालक और उसके सहयोगियों पर कड़ी कार्रवाई की है। यह घटना 24 सितम्बर 2025 की है।
मृतिका कुमारी महिमा साहू (उम्र 21 वर्ष), पिता चंद्रहास साहू, निवासी घासीदास नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भिलाई थाना जामुल जिला दुर्ग, अपने दोस्तों के साथ डोंगरगढ़ बम्लेश्वरी दर्शन हेतु पैदल जा रही थी।
ग्राम मनकी खंडेलवाल बांस डिपो के सामने राजनांदगांव-दुर्ग जीई रोड पर महिंद्रा थार (सीजी 04 क्यूसी 8007) वाहन के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर उसे टक्कर मारी। गंभीर चोट लगने पर मृतिका को सेक्टर-9 हॉस्पिटल, भिलाई ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
आरोपियों की गिरफ्तारी
पुलिस विवेचना में सामने आया कि वाहन स्वामी रजत सिंह ने अपनी कार नयन सिंह को किराए पर दी थी। नयन सिंह ने यह वाहन एक नाबालिक को चलाने के लिए दे दिया। नाबालिक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए दुर्घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद वाहन स्वामी ने साक्ष्य छिपाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चालक के रूप में प्रस्तुत किया।
थाना सोमनी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया—
- रजत सिंह पिता जी.डी. सिंह, उम्र 31 वर्ष, निवासी सेक्टर-2, भिलाई नगर, जिला दुर्ग
- नयन सिंह उर्फ छोटू पिता कोमल सिंह, उम्र 31 वर्ष, निवासी जयंती नगर, दुर्ग थाना मोहन नगर, जिला राजनांदगांव
- राजू कुमार धुर्वे पिता वेदराम धुर्वे, उम्र 26 वर्ष, निवासी सोमनापुर थाना कुण्डा, जिला कबीरधाम (हाल निवासी ग्राम फुंडा, थाना पाटन, जिला दुर्ग)
- विधि का उल्लंघन करने वाला नाबालिक वाहन चालक
कानूनी कार्यवाही
आरोपियों के विरुद्ध धारा 106, 61(2), 238 बीएनएस तथा 199(क) मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। सभी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस की तत्परता
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन (भा.पु.से.) के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सोमनी उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव एवं थाना टीम द्वारा की गई।









































