राजनांदगांव:अपहृत नाबालिग बालिका सकुशल बरामद, पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार…

राजनांदगांव। गंडई थाना पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई करते हुए अपहृत नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।


पुलिस के अनुसार, 9 अप्रैल 2026 को एक व्यक्ति ने थाना गंडई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 121/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।


वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गंडई पुलिस ने मामले की नए सिरे से जांच करते हुए मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। लगातार प्रयासों और मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम को जिला मुंगेली भेजा गया। 28 जून 2026 को पुलिस ने मुंगेली जिले के ग्राम झिटकनिया से अपहृत बालिका को सकुशल बरामद कर लिया।


जांच के दौरान पुलिस ने राकेश कुमार डाहिरे, निवासी ग्राम झिटकनिया, थाना फास्टरपुर, जिला मुंगेली को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था।

पुलिस के अनुसार, जांच के आधार पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2), 64(एम) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 जोड़ी गई।