
भिलाई। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 3.19 लाख रुपए की ठगी करने का मामला जामुल थाना क्षेत्र में सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार. लोमेश वासनिक (54 वर्ष) निवासी अटल आवास वार्ड-14. जामुल ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग को दिए आवेदन में बताया कि उनके घर के पीछे रहने वाले मनोज केशरवानी ने उनके पुत्र को शासकीय नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया था।
शिकायत के मुताबिक आरोपी ने 17 अगस्त 2025 से 20 अप्रैल 2026 के वीच अलग-अलग 23 किश्तों में 3,19,050 रुपए नगद और ऑनलाइन माध्यम से ले लिए। इसमें – तीन बार ऑनलाइन कुल 16 हजार रुपए का भुगतान भी किया गया।
जव नौकरी नहीं लगी तो पीड़ित नेआरोपी से अपनी रकम जव नौकरी नहीं लगी तो पीड़ित ने वापस मांगी, जिस पर उसने कुछ दिन का समय लेकर पैसे लौटाने का आश्वासन दिया। करीब 10 दिन बाद जब लोमेश वासनिक आरोपी के घर पहुंचे तो परिजनों ने बताया कि मनोज केशरवानी 4 जून 2026 से घर से लापता है।
इसकेबाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई और रकम वापस दिलाने की मांग की। प्रारंभिक जांच में धोखाधड़ी का मामला पाए जाने पर जामुल पुलिस ने आरोपी मनोज केशरवानी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही है।









































