
राजनांदगांव। अवैध शराब के कारोबार और नकली लेबल-होलोग्राम के जरिए शराब की पैकेजिंग करने वाले नेटवर्क के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अपराध क्रमांक 537/2026 की विवेचना के दौरान पुलिस ने 21 सितंबर को छह और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कुल 62 नग अवैध शराब, जिसकी मात्रा 11.160 लीटर और अंकित कीमत 3,368 रुपये है, बरामद की गई। इसके अलावा नकली लेबल, होलोग्राम स्टीकर, शराब की बोतलों के ढक्कन, मोबाइल फोन और शराब के परिवहन में इस्तेमाल वाहन भी जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत करीब 1.50 लाख रुपये बताई गई है।
पुलिस कार्रवाई में कुमार वर्मा के कब्जे से Grand i10 कार और 21 नग रॉयल गोआ व्हिस्की बरामद की गई। दिनेश्वरी वर्मा को विवेचना में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पूरन वर्मा के पास से अधजला होलोग्राम स्टीकर, जम्मू शराब का लेबल और मोबाइल फोन मिला। वहीं राजेश्वर वर्मा के कब्जे से 15 होलोग्राम स्टीकर, जम्मू स्पेशल व्हिस्की का लेबल और पांच ढक्कन जब्त किए गए।
इसी तरह ओमप्रकाश साहू के पास से रॉयल गोआ और सुपर छत्तीसगढ़ शराब की 21 नग बोतलें, मोबाइल फोन और बिना नंबर प्लेट की एक्टिवा स्कूटी बरामद हुई। गौतम बाई के कब्जे से 20 नग रॉयल गोआ स्ट्रीट व्हिस्की बरामद की गई, जिन पर उत्तराखंड के लेबल लगे हुए थे। पुलिस के मुताबिक, इस प्रकरण में इससे पहले दऊआ वर्मा, नन्द किशोर वर्मा, तेजेश्वर साहू, देवव्रत वर्मा, आनंद अग्रवाल और जयकरण सिन्हा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पूर्व की कार्रवाई में अवैध शराब के साथ शराब के लेबल, होलोग्राम स्टीकर, खाली बोतल, ढक्कन, प्रिंटिंग सामग्री और अन्य पैकेजिंग सामग्री भी जब्त की गई थी।
मामले की जांच में पुलिस नकली लेबल और होलोग्राम की उपलब्धता, शराब की पैकेजिंग, परिवहन और वितरण से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। जब्त मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिले डिजिटल साक्ष्य, UPI लेन-देन और कॉल डिटेल की भी जांच की जा रही है। जब्त शराब, लेबल और पैकेजिंग सामग्री का आबकारी विभाग तथा आवश्यकता के अनुसार FSL और संबंधित निर्माण इकाइयों से परीक्षण एवं सत्यापन कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में थाना डोंगरगढ़ और चौकी मोहारा पुलिस के साथ साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई जारी है। मामले में आबकारी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत विवेचना की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।











































