
शीतला तालाब और निर्माणाधीन अंडरब्रिज में मिले थे गाय के कटे सिर, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया खुलासा
राजनांदगांव। शहर के गौरीनगर क्षेत्र में गाय के कटे सिर मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। चौकी चिखली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मामले में गोवंशीय पशु की हत्या और गोमांस की बिक्री में संलिप्तता के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक अपचारी भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो नग सुत्ता, एक संटी और गाय के कटे सिर को फेंकने में इस्तेमाल की गई स्कूटी क्रमांक CG 24 R 6360 जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
दो स्थानों पर मिले थे गाय के कटे सिर
पुलिस के अनुसार, 12 अक्टूबर 2026 को गौरीनगर के निर्माणाधीन अंडरब्रिज में गाय का कटा सिर मिलने की सूचना सामने आई थी। इसके बाद 14 अक्टूबर को गौरीनगर स्थित शीतला तालाब में भी गाय का कटा सिर मिलने की रिपोर्ट चौकी चिखली में दर्ज कराई गई। लगातार दो घटनाओं के सामने आने से मामला गंभीर हो गया। नवरात्रि के दौरान हुई इन घटनाओं की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई और पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की।
सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन में चौकी चिखली पुलिस एवं साइबर सेल की अलग-अलग टीमें गठित की गईं। टीम ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस के मुताबिक, फुटेज में कुछ लोग रात के समय सड़क पर बैठे मवेशियों को अपने साथ ले जाते दिखाई दिए। फुटेज के आधार पर गौरीनगर निवासी अब्दुल अलीम उर्फ कनवा, उसकी पत्नी और बेटी की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
पूछताछ में हत्या और मांस बिक्री का खुलासा
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान मुख्य संदेही अब्दुल अलीम उर्फ कनवा ने अपनी पत्नी, बेटी और अन्य लोगों के साथ मिलकर गाय को काटने तथा गोमांस बेचने की बात स्वीकार की। पुलिस का दावा है कि दोनों स्थानों पर गाय के कटे सिर फेंकने की बात भी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए सामान और स्कूटी को जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की।
विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299, 325, 238 और 3(5), पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 4, 6 और 10 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत कार्रवाई की है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
संयुक्त टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली उपेंद्र शाह, सोमनी थाना प्रभारी एमन साहू, बसंतपुर थाना प्रभारी कौशलेंद्र देवांगन, चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई सहित पुलिस अधिकारियों, चौकी चिखली के स्टाफ और साइबर सेल की टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
पुलिस की इस कार्रवाई से गौरीनगर क्षेत्र में सामने आए गोवंशीय पशु के कटे सिर मिलने के मामले में जांच को महत्वपूर्ण दिशा मिली है। मामले में आरोपों से संबंधित अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निर्धारित होंगे।











































