राजनांदगांव- शराब कोचियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान निरीक्षक राजेश साहू थाना प्रभारी थाना लालबाग के नेतृत्व में दीगर राज्य से शराब लाकर बिक्री कर रहे शराब कोचियों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में थाना लालबाग को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि एक व्यक्ति नीले रंग का शर्ट पहना है जो रेवाडीह राज इम्पीरियल मोड़ के पास प्लास्टिक बोरी में अवैध रूप से शराब बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है।
सूचना पर प्र०आर० संतोष मिश्रा हमराह स्टाफ के रवाना होकर राज इंपीरियल के पास पहुंचकर हमराह स्टाफ स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को समक्ष गवाहों के धारा 91 जाफौ0 का नोटिस देकर पास में रखे शराब के संबंध में कागजात पेश करने कहा गया।
जो अपने पास रखे शराब के संबंध में कोई वैध कागजात पेश नहीं किया। आरोपी सदर का यह कृत्य 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी के कब्जे से 55 पौवा देशी शराब सुप्रिम नं० 1 महाराष्ट्र कीमती 3300/- रूपये समक्ष गवाह के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।
आरोपी का कृत्य चारा सदर जुर्म अजमानतीय होने से जरिये फोन गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दी गई एवं विधिवत् गिरफ्तार कर मौके पर देहाती नालसी 0/21 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वापस स्टेशन आकर असल नंबरी अपराध कमांक 222/21 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही मे थाना लालबाग के प्र0आर0 देवसिंह माको, आर० मनीष वर्मा की सराहनीय भूमिका रही।










































