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गरियाबंद : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अतिशीघ्र आवेदन करें, अपात्र किसानों के लिए दिशा निर्देश जारी…

गरियाबंद : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत जिले के जिन कृषकों द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है ऐसे किसान अपने क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से अति-शीघ्र संपर्क कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करे।

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उप संचालक कृषि श्री एफ आर कश्यप ने बताया कि विभाग के अलावा किसान अपने क्षेत्र के लोक सेवा केन्द्रो (च्वाइस सेंटर) में भी जाकर अपना आवेदन कर सकते है जैसे- विकाखण्ड गरियाबंद के कृषक गरियाबंद, मालगाँव एवं कोकड़ी, विकासखण्ड छुरा के कृषक छुरा, पाण्डुका एवं मुडागाँव, विकासखण्ड फिर्गेश्वर के कृषक फिगेंश्वर, रावड़, राजिम एवं श्यामनगर, विकासखण्ड मैनपुर के कृषक, मैनपुर, तथा विकासखण्ड देवभोग के कृषक देवभोग एवं झाखरपारा च्वाईस सेंटरों के माध्यम से भी ऑन-लाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

इसमे ऐसे किसान ही आवेदन करे जिनके पास कृषि भूमि हो वे लघु-सीमांत एवं बड़े भूमि स्वामी किसान परिवार जिनका नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज हो।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु ऐसे किसान पात्र नही होगे

जैसे- (1).समस्त संस्थागत भू-धारक, (2).यदि परियार के एक या एक से अधिक सदस्य पूर्व/वर्तमान में संवैधानिक पद धारण करता था/है, (3) यदि परिवार के एक या एक से अधिक सदस्य केन्द्रीय मंत्रीध्राज्य मंत्री/लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य/राज्य विधान सभा के सदस्य/नगर निगम के महापौर /जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद धारण करते है या पूर्व में धारण करते थे,

(4).यदि परिवार के एक या एक से अधिक सदस्य केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र या राज्य सरकार के  उपक्रम/राज्य या केन्द्र सरकार के स्वायत्त संस्था/स्थानीय निकाय के कर्मचारी है (चतुर्थ श्रेणी एंव ग्रुप डी के कर्मचारी को छोडकर) (5) यदि परिवार के एक या एक से अधिक सदस्य केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र या राज्य सरकार के उपक्रम/राज्य या केन्द्र सरकार के स्वायत्त संस्था/ स्थानीय निकाय के सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनके मासिक पेंशन 10 हजार रूपये या उससे अधिक है (चतुर्थ श्रेणी एंव ग्रुप डी के कर्मचारी को छोडर) (6) यदि परिवार के एक या एक से अधिक सदस्य गत वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स अदा किया हो,

(7) यदि परिवार के एक या एक से अधिक सदस्य डॉक्टर/इंजीनियर/वकील/चाटर्ड अकाउंटेट/आर्किटेक्ट्स जैसे व्यवसाय में पंजीकृत हो, (8) यदि भूमि का उपयोग गैर कृषि प्रयोजन हेतु किया जा रहा हो ऐसे किसान भाई प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज (राजस्य अभिलेख, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, वैक का आई.एफ.एस.सी.कोड परिवार द्वारा धारित कुल भूमि का विवरण की छायाप्रति एवं फोटोग्राफ्स ) प्रस्तुत कर आनलाईन पंजीयन करा सकते हैं।

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