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राजनांदगांव : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा द्वारा शहर के होटल, ढाबा, लॉज, मेरिज हॉल एवं डीजे संचालकों का बैठक आहुत कर उन्हें सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशानिर्देश दिया गया…

संस्थान में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का सत्यापन करना अनिवार्य होगा।

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होटल, ढाबा के अंदर व बाहर पर्याप्त मात्रा में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगवाने होंगे।

ढाबो में निगरानी हेतु चौकीदार की नियुक्ति अवश्य कराये।

नशा से संबंधित प्रतिबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराना अथवा बाहर से लाकर सेवन करने की अनुमति नहीं होगी।

ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नियमानुसार (समय एवं ध्वनि सीमा) करने होंगे।

राजनांदगांव – दिनांक 11.03.2022 को पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देशन में अतिरक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में शहर के होटल, ढाबा, लॉज, मेरिज हॉल एवं डी.जे. संचालकों का बैठक लिया गया। उनके संस्थान में काम करने वाले व्यक्तियो के संबंध में पूर्ण विवरण, फोटो एवं अन्य आवश्यक जानकारियां थाना/चौकी में दर्ज कराने हेतु कहा गया।

नेशनल हाईवे एवं शहरी क्षेत्र में भारी संख्या में अवैध शराब तस्करी एवं ढाबा, होटलो में किसी प्रकार से मादक पदार्थो का विक्रय न किया जाये। अधिकांश होटल, ढाबा एवं लॉज में सीसीटीवी कैमरा नही लगा है जिससे अपराध घटित होने पर आरोपियो की पहचान नही हो पाती है। अतः अपने-अपने होटल, ढाबा, लॉज में प्राथमिकता के आधार पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाये। ढाबो में बाहर प्रदेश से आये हुये ट्रक के चालक भोजन करने के लिये आते-जाते रहते है ट्रक एवं उनके सामान चोरी होने की भी घटनाएं हो चुकी है। ऐसे में इन्हें रोकने के लिये अपने-अपने ढाबों में चौकीदार की नियुक्ति करने हेतु निर्देश दिया गया।

डीजे संचालको द्वारा विवाह एवं अन्य कार्यक्रमो में डीजे अपनी मर्जी अनुसार देर रात्रि तक बजाया जाता है इस पर आपत्ति उठाई और में डीजे चलाये जाने के संबंध में गाईडलाईन का पालन सुनिश्चित करने हेतु कहा गया। सायबर संबंधी अपराध वर्तमान में अधिक संख्या में हो रहे है जिनकी रोकथाम हेतु सायबर कैफे संचालकों को विशेष ध्यान देने व कैफे में कोई संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर पुलिस को सूचना देने को कहा गया। ढाबा, होटल एवं लॉज संचालक अपने पास कंट्रोल रूम एवं अपने क्षेत्र के थाना/चौकी प्रभारी का मोबाईल नं0 अवश्य रखे तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर तत्काल उन्हें सूचित करने की सलाह दी गई।

लॉज में रूकने वाले प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में सूक्ष्मता से निगरानी रखने व संदिग्ध लगने परे तत्काल संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना/चौकी को इसकी जानकारी देवें। विवाह भवन संचालक द्वारा अपने भवन के बाहर एवं अंदर दोनो तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाया जाये विवाह एवं अन्य कार्यक्रम में कोई अप्रिय घटनाएं हो तो सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा सके। होटल, ढाबा एवं लॉज में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को कार्य करने ना रखा जाये अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सभी संचालक यह ध्यान रखे कि वर्तमान में कोरोना का प्रकोप चल रहा है ऐसे में अपने होटल, ढाबा, एवं लॉज में कार्य करने वाले एवं आने-जाने वालो को कोरोना गाईडलाईन का पालन अवश्य कराया जाये।

उक्त बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डोंगरगढ़ जय प्रकाश बढ़ई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात गजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रशिक्षु आईपीएस मयंक गुर्जर, उप पुलिस अधीक्षक (आईयूसीएडब्ल्यू) नेहा वर्मा, जिला विशेष शाखा प्रभारी निरीक्षक प्रदीप सॉरी, प्रभारी साइबर सेल सउनि द्वारिका प्रसाद लाउत्रे एवं होटल, ढाबा, लॉज, कैफे मेरिज हॉल व डीजे संचालक उपस्थित थे।

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