
राजनांदगांव। सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग बच्ची को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, 16 अगस्त 2026 को नाबालिग के परिजन ने थाना सिटी कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री 14 अगस्त की शाम घर से बिना बताए कहीं चली गई है। काफी तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर परिजन ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई थी। शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाबालिग की तलाश शुरू की। पुलिस ने 17 अगस्त को उसे बरामद कर पूछताछ की।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि आरोपी मनोज बड़ोले, निवासी अचानक नगर गौरी नगर, उसे शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने लगातार पतासाजी करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने की बात कही है।
मामले में पुलिस ने आरोपी मनोज बड़ोले पिता भीमराव बड़ोले, उम्र 27 वर्ष, निवासी अचानक नगर गौरी नगर, ओपी चिखली, राजनांदगांव को गिरफ्तार किया। प्रकरण में बीएनएस की संबंधित धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। आरोपी को 18 सितंबर 2026 को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।










































