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राशन कार्ड के सभी सदस्यों का 30 जून तक ई-केवाईसी करना अनिवार्य….

राजनांदगांव भारत सरकार के निर्देशानुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का 100 प्रतिशत ई-केवाईसी की कार्रवाई 30 जून 2023 तक पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है। एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए सभी राशनकार्ड हितग्राहियों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है।

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विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है, उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण ई-केवाईसी के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रदान किये गये ई-पॉस उपकरण में ई-केवाईसी की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है। ई-केवाईसी की कार्रवाई हेतु राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुँचेंगे। जिसके बाद ही विक्रेता द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी पूर्ण किया जा सकेगा।


उल्लेखनीय है कि जिले में कुल 483 शासकीय उचित मूल्य की दुकाने संचालित है तथा कुल 2 लाख 34 हजार 331 राशनकार्ड प्रचलित है। प्रचलित राशनकार्ड में सदस्य के रूप में दर्ज 9 लाख 30 हजार 729 हितग्राहियों में से अबतक 4 हजार 25 हितग्राहियों द्वारा अपने उचित मूल्य दुकान में जाकर ई-केवाईसी का कार्य करा लिया गया है। जिले के राशनकार्ड हितग्राहियों से अपील है कि 30 जून 2023 के पूर्व अपने एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचकर ई-पॉस उपकरण के माध्यम से प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि एवं फिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी की कार्रवाई पूर्ण करा लें। जिससे आधार का प्रमाणीकरण पूर्ण हो सके और शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा उपरांत हितग्राहियों को पीडीएस का खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या न हो।

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