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सास की हत्या करने वाली बहु को उम्रकैद की सजा…

साढ़े चार साल पहले हुई थी हत्या

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खैरागढ़,।वर्ष 2020 में थाना खैरागढ़ जिला केसीजी में हत्या के एक मामले में अपरसत्र न्यायधीश खैरागढ़ के द्वारा आरोपी बहु श्रीमती रूपा साहू (24 वर्ष) निवासी ग्राम मुसका थाना खैरागढ़ को अपनी सास श्रीमती बिन्दा साहू की हत्या

करने के अपराध में दोषी पाकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गत 16 जुलाई 2020 की रात्रि करीबन 8.45 बजे ग्राम भीमपुरीथाना थाना खैरागढ़ जिला केसीजी में बहु श्रीमती रूपा साहू द्वारा अपनी सास श्रीमती बिन्दा साहू की हत्या करने की नीयत से लोहे की ठोस भोथरी वस्तु फूकनी से उसके सिर पर प्राण घातक चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी गई।

इस मामले में विवेचना उपरांत पुलिस ने भादंवि की धारा 302 के तहत न्यायालय में अभियोजना पत्र पेश किया गया था। उभयपक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने रूपा साहू के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाकर उक्त सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने इस प्रकरण की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को इनाम देने की घोषणा की है।

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