
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
स्वास्थ्य एवं पोषण देखभाल हेतु प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि
राजनांदगांव 19 मई 2025। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण देखभाल हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पर 2 किश्तों में 5000 रूपए सहायता दी जाती है। प्रथम किश्त के भुगतान हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीयन एवं गर्भावस्था के 6 माह के भीतर एक बार प्रसव पूर्व जांच आवश्यक है।

द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु बच्चे का जन्म पंजीकरण एवं बच्चे के प्रथम चक्र का संपूर्ण टीकाकरण आवश्यक है। द्वितीय संतान बालिका होने पर एकमुश्त 6000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। किश्त के भुगतान हेतु बालिका का जन्म पंजीकरण एवं बालिका के प्रथम चक्र का संपूर्ण टीकाकरण आवश्यक है। आवेदन हेतु निर्धारित समय अंतिम एलएमपी तिथि से 570 दिवस के अंदर ही आवेदन एण्ट्री किया जा सकता है।
महिला का बैंक खाता आधार सीडिंग होना आवश्यक है। राशि का भुगतान डीबीटी मोड के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया जाएगा। हितग्राही को आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण कराना आवश्यक है। फार्म के साथ स्वयं, पति, परिवार के सदस्य का मोबाईल नंबर, महिला के बैंक खाते का वितरण, जच्चा बच्चा कार्ड जमा करना, आधार कार्ड का विवरण जमा करना होगा। पात्रता हेतु एक आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड आयुष्मान कार्ड, ई-श्रम कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आदि जमा कराना होगा।
सॉफ्टवेयर में डाटा एण्ट्री कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हितग्राही आवेदन करने के लिए पास के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास तथा हेल्पलाइन नंबर 14408 पर संपर्क कर सकते है। इसके साथ ही मोबाईल एप https://pmmvy.wcd.gov.in/apk/PMMVYsoft.apk से भी आवेदन कर सकते है।









































