बालोद: मकान मालिक ने किरायेदार युवती से बनाया संबंध, गर्भपात की दवा देने से युवती व नवजात की मौत…

दल्लीराजहरा। डौण्डीलोहारा में आरोपी सुनील कुमार घरडे (59 वर्ष) मकान मालिक के द्वारा अपने किरायेदार अविवाहित युवती के साथ अनेकों बार अवैध संबंध बनाकर उसे गर्भवती कर दिया, बाद में गर्भपात करने के लिए दवाई खिला देने से अविवाहित युवती व नवजात शिशु की मौके पर ही मौत हो गई।

डौण्डीलोहारा पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 90, 91, 105, 238, 351(3), 64(2) रू बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार दस मार्च को थाना डौण्डीलोहारा में धारा 194 बीएनएसएस की पीड़िता की मौत हो जाने की सूचना मिलने पर डौण्डीलोहारा थाना से पुलिस रवाना हुआ।

मौके पर पहुंचकर मृतका की मां से पूछताछ कर मर्ग इन्टीमेशन लिया जिसमें परिजनों के द्वारा बताया कि ये अपनी दो बेटी एवं एक बेटा के साथ लगभग तीन वर्षो से रामनगर डौण्डीलोंहारा के सुनील कुमार घरडे पिता होने लगा।तब मकान मालिक सुनील कुमार घरडे पिता स्व. झुमुकलाल के द्वारा गोली (दवाई) को पीड़िता को दर्द की गोली है कहकर खिला’ दियाजिससे पीडिता मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि मृतका/पीडिता जो कि अविवाहित थी तथा वह मकान मालिक सुनील कुमार के द्वारा मृतका/पीड़िता को लगभग एक वर्षों से डरा धमकाकर व जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ अनेकों बार अवैध शारीरिक संबंध बनाने से वह लगभग नौ माह की गर्भवती थी, आरोपी द्वारा पीड़िता व उसके परिवार को अपने किराये के मकान से निकाल देने की धमकी देकर तथा डरा धमका दुष्कर्म को छिपाने का प्रयास किया गया है।

आरोपी द्वारा अपराध को छुपाने की नीयत से पीडिता को जान बुझकर कोई अज्ञात दवाई को हाथ पैर का दर्द होने का है कहकर खिलाया जिससे उसकी की मौत हो गई। संपूर्ण मर्ग जांच में अपराध धारा 90, 91,105, 238, 351 (3), 64(2) रू बीएनएस का पाये जाने से आरोपी सुनील कुमार घरडे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी को बुधवार 11 मार्च को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।