
डोंगरगांव नगर पंचायत कार्यालय में उप अभियंता के साथ गाली-गलौज, हंगामा और मारपीट करने वाले आरोपी को डोंगरगांव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी कृपाराम बर्मन (56 वर्ष) नगर पंचायत डोंगरगांव में उप अभियंता के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने थाना डोंगरगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 मई 2026 की दोपहर करीब 3:30 बजे वे अपने कार्यालय कक्ष में शासकीय कार्य कर रहे थे। इसी दौरान वार्ड नंबर 13 मटिया निवासी हरिशंकर साहू कार्यालय पहुंचा और बिल भुगतान की बात को लेकर विवाद करने लगा।
आरोप है कि हरिशंकर साहू ने कार्यालय के भीतर अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट की, जिससे उप अभियंता को चोट आई। घटना के बाद प्रार्थी की शिकायत पर थाना डोंगरगांव में अपराध क्रमांक 188/2026 के तहत धारा 296, 115(2), 351(2) एवं 121(1) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक मंजूलता बाज के निर्देशन में थाना प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस आदित्य कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी की तलाश कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने घटना को स्वीकार किया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस कार्रवाई में प्रशिक्षु आईपीएस आदित्य कुमार, निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर एवं प्रधान आरक्षक सुरेश राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।










































