
वसूली में लापरवाही पर होगी निलंबन की कार्यवाही
राजनंादगांव 10 मार्च। नगर निगम आयुक्त डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में गत सप्ताह की वसूली के आधार पर अब तक की वसूली की जानकारी लेकर कम वसूली पर नराजगी व्यक्त करते हुये वित्तीय वर्ष समाप्ति के माह अंत तक सतप्रतिशत वसूली के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वसूली मेें लापरवाही पर संबंधित के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की जावेगी।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बैठक में कहा कि गत वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष मंे मांग एवं वसूली दोनों में वृद्धि होनी चाहिये, किन्तु मांग में तो वृद्धि हुई है लेकिन मांग की तुलना में वसूली कम है। जोकि वसूली के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह वसूली की समीक्षा की जा रही है,
इसके बावजूद वसूली में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो पा रही है। समस्त सहायक राजस्व निरीक्षक व राजस्व उप निरीक्षक मांग के अनुरूप वसूली करना सुनिश्चित करे एवं मार्च माह अंत तक शासन लक्ष्य के अनुरूप वसूली सतप्रतिशत वसूली करे। वसूली में लापरवाही करने पर संबंधित के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की जावेगी।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने सभी वार्ड प्रभारियों से अपने अपने प्रभारित वार्ड के बडे बकायादारों की जानकारी लेकर नल विच्छेदन करने की गयी कार्यवाही की जानकारी ली। वार्ड प्रभारियों ने अपने अपने वार्ड में नल विच्छेदन की जानकारी दी, उन्होंने कहा कि कुछ करदाता होली के बाद करो का भुगतान करने कहा है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि अतिशीघ्र भुगतान नही करने पर नल विच्छेदन की कार्यवाही करे और की गयी कार्यवाही से उच्च अधिकारियों को अवगत कराये। उन्होंने जल विभाग के सहायक अभियंता श्री प्रणय मेश्राम से कहा कि नल विच्छेदन के लिये दो टीम और राजस्व विभाग को देवे, जिससे प्रतिदिन नल विच्छेदन के प्रकरण में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि आगजनी से जिन वार्डो की दस्तावेंज की क्षति हुई है उसे रिकार्ड एवं रसीद बुक के आधार पर दुरूस्त करे तथा वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बडे बकायादारोें के कुर्की के संबंध में जानकारी ली। उपायुक्त एवं राजस्व अधिकारी श्री सुनील अग्रहरि ने बताया कि निगम सीमाक्षेत्र के लगभग 20 बडे बकायादारों को निगम अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत बिल प्रेषित किया गया था, बिल देने के उपरांत भी उनके द्वारा आज पर्यान्त बकाया राशि निगम कोष में जमा नहीं की गयी।
नियमानुसार 15 दिवस के भीतर निगम अधिनियम की 174 के अधिन पुनः मांग सूचना प्रेषित किया गया है, प्रेषित उपरांत करों का भुगतान नहीं करने पर कुर्की की कार्यवाही की जावेगी।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने उपायुक्त श्री अग्रहरि से कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में लगभग 20 दिन शेष है जिसे ध्यान में रखते हुये लक्ष्य के अनुरूप वसूली कराना सुनिश्चित करे, लापरवाही पर संबंधित के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही करे। उन्होंने सभी बकायादारों से अपील करते हुये कहा है कि अपने सभी बकाया करों का भुगतान कर अधिभार से बचे। बैठक में समस्त राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक एवं सहायक राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।









































