
राजनांदगांव। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-53 पर बिना सुरक्षा संकेतक के वाहन खड़ा कर सड़क दुर्घटना का खतरा पैदा करने वाले चालक के खिलाफ थाना बागनदी पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर चालक के विरुद्ध धारा 285 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, 29 अगस्त 2026 को थाना प्रभारी निरीक्षक नंदकिशोर गौतम आरक्षक मुकेश यादव के साथ हाईवे पेट्रोलिंग पर निकले थे। रात करीब 8:30 बजे चिचुकनाला के पास NH-53 पर रायपुर से नागपुर जाने वाली सड़क पर वाहन क्रमांक MH-40 Y-0586 बीच सड़क पर खतरनाक एवं लापरवाहीपूर्वक खड़ा मिला। वाहन में न तो रेडियम इंडिकेटर था और न ही पर्याप्त प्रकाश या अन्य सुरक्षा संकेतक लगाए गए थे। मौके पर चालक भी मौजूद नहीं था। सड़क के बीच इस तरह वाहन खड़े होने से पीछे से आने वाले वाहनों के उससे टकराने और गंभीर दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई थी।

स्थिति को देखते हुए बागनदी पुलिस ने तत्काल सुरक्षा के उपाय किए और NHAI के माध्यम से बैरिकेडिंग कराकर वाहन को सुरक्षित कराया। इसके बाद 30 अगस्त को वाहन को जब्त कर थाना लाया गया।
पुलिस ने वाहन चालक वीरेंद्र कुमार गौतम (30 वर्ष), पिता गुलाब चंद गौतम, निवासी पारापाटी, थाना चंदेर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश के खिलाफ मानव जीवन को संकट में डालने के संबंध में धारा 285 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
हाईवे पर वाहन रोकने वालों से पुलिस की अपील
थाना बागनदी पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि हाईवे पर वाहन खराब होने या किसी अन्य कारण से रुकने की स्थिति में वाहन को यथासंभव सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें। साथ ही पार्किंग लाइट, इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर/रेडियम संकेतक का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। पुलिस ने कहा कि सड़क पर लापरवाहीपूर्वक वाहन खड़ा करना वाहन चालक के साथ-साथ अन्य राहगीरों के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है।











































