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राजनांदगांव : महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी युवक को चिचोला पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार…

थाना- पुलिस चौकी चिचोला दिनांक- 20.12.2022
अप0क्र0- 497/2022 धारा- 456, 354, 323 भादवि0

 एफआईआर दर्ज होने के 24 घण्टे के भीतर छेड़छाड़ के आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय पेश
 दिनांक- 19.12.2022 को पीड़िता के रिपोर्ट पर चिचोला पुलिस द्वारा किया गया था अपराध दर्ज
 दिनांक- 19.12.2022 को ही आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया एंव 20/12/22 को अभियोग पत्र पेश किया गया

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राजनांदगांव – पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक- 19.12.2022 को पड़िता द्वारा पुलिस चौकी चिचोला में एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक- 18.12.2022 के शाम करीबन 07ः00 बजे ग्राम बरमपुर थाना डोंगरगढ़ के निवासी अजय यादव पिता गोपी राम यादव उम्र 24 साल द्वारा घर में पानी पीने के बहाने हांथ-बांह को पकड़कर जबरदस्ती धक्का देते हुये घर अंदर रूम में घसिटा एवं बेईज्जत एवं गलत नियत से उपरी हिस्से दबाने लगे एवं कपड़े खिंचने लगे व बचने के लिये धक्का देने पर थप्पड़ मारा है जिससे चोंट आई है।

जिस पर धारा- 456, 354, 323 भादवि0 का अपराध घटित होना पाये जाने से तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, अति पुलिस अधीक्षक लखन पटले व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रभात पटेल के दिशा-निर्देश में थाना प्रभारी राम अवतार धु्रव के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में दिनांक- 19.12.2022 को ही आरोपी अजय यादव का पता तलाश कर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये एवं पीड़ित महिला को न्याय दिलाने हेतु त्वरित विवेचना कार्यवाही करते हुये प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज होने के 24 घण्टे के भीतर अभियोग पत्र आज दिनांक- 20.22.2022 को किया गया है।

प्रकरण के आरोपी अजय यादव पिता गोपी राम यादव उम्र 24 साल निवासी बरमपुर थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ0ग0) एक आदतन अपराधिक प्रवृत्ति के है इसके पूर्व भी आरोपी के विरूद्ध चौकी चिचोला में नाबालिग लड़की का अपहरण कर छेड़छाड़ करने एवं नाबालिग लड़कियों से गलत हरकत कर छेड़छाड़ करने व पॉक्सो संबंधी व आबकारी संबधी अपराध दर्ज है। जो चिचोला पुलिस द्वारा पीड़ित महिला का तत्काल न्याय दिलाने हेतु उक्त आदतन आरोपी को प्रथम सूचना पत्र दर्ज होने के 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर रिमाण्ड में भेजकर सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

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